NEET UG Exam: नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने से किया इनकार
Telegram Ban: नीट-यूजी (NEET UG) की दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले मैसेंजर ऐप टेलीग्राम को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। भारत में इस ऐप पर आगामी 22 जून तक पाबंदी जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम की उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इस अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब परीक्षा समाप्त होने तक ऐप पूरी तरह ब्लॉक रहेगा।
जस्टिस तेजस करिया ने बरकरार रखा सरकार का फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस करिया की एकल पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत जारी सरकारी आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने साफ किया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम पूरी तरह नियमों के दायरे में है। ऐसे में 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक रखने का केंद्र का फैसला प्रभावी रहेगा।
बैन के पीछे वाजिब वजह : हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले की संवेदनशीलता और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार के पास प्रतिबंध लगाने के पर्याप्त और ठोस कारण मौजूद थे। अदालत ने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया है और यह फैसला बिना सोचे-समझे नहीं लिया गया है।
अदालत ने यह भी माना कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक या गड़बड़ी को रोकने के लिए टेलीग्राम पर यह अस्थायी रोक सरकार द्वारा अपनाया गया सबसे संतुलित और कम प्रतिबंधात्मक उपाय है। टेलीग्राम ने दलील दी थी कि वह केवल एक सोशल मीडिया माध्यम (Platform) है, इसलिए आईटी एक्ट के तहत उसे डेटा या जानकारियों के दायरे में नहीं घसीटा जाना चाहिए, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया।
17 जून को हाईकोर्ट का रुख किया था
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 16 जून को एक आदेश जारी कर 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुन: परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम ऐप को 22 जून तक ब्लॉक करने का निर्णय लिया था। सरकार के इसी फैसले के विरोध में टेलीग्राम कंपनी ने 17 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।


