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September 17, 2026

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने पंजीकृत राजनितिक पार्टी के सदस्यों के साथ की बैठक, चुनाव की तारीख एलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागु…..

लोकसभा आमचुनाव 2024 का चुनाव तारीख का घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला के द्वारा समाहरणालय सभागार में सभी पंजीकृत राजनितिक दल के सदस्यों के साथ बैठक कर दिनांक 16 मार्च को निर्वाचन की घोषण उपरांत पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागु होने तथा जिले के लोकसभा क्षेत्र मे होने वाले मतदान, मतगणना की तिथि समेत जिले मे निर्वाचन के दायित्वो के निर्वाहन हेतू की गई तैयारीयों के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी देकर सभी राजनितिक पार्टी दल के सदस्यों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का आक्षसः अनुपालन करते हुए जिले मे शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त वातावरण मे निर्वाचन सम्पन्न कराने मे जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करने की बात कही गई।

इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नें सभी दल के सदस्यों/ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिनांक 16 मार्च को निर्वाचन की घोषण उपरांत पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागु हो गया है। दोनों अनुमंडल क्षेत्र मे धारा 144 लागु कर दिया गया है। उन्होंने कहा की साथ ही चौथा चरण में 10 सिंहभूम (अ. ज.जा.) तथा 11 खूंटी (अ. ज.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मे दिनांक- 13 मई 2024 को मतदान किया जाना है वही 8 रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मे छठा चररण मे दिनांक 25 मई 2024 को मतदान किया जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दण्डाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। पोलिंग पार्टीज का गठन भी रैंड माईजेशन के द्वारा सुनिश्चित किये जाएँगे, ताकि शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। साथ ही उपायुक्त ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निपष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों को लेकर वेलरेबल बूथ, क्रिटिकल बूथ, सामान्य बूथ का निरीक्षण अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियेां द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असमाजिक तत्वों पर विशेष नजर के अलावा 107, 110 के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीमावर्ती ईलाकों में विशेष गश्ती व विशेष अभियान चलाया जायेगा, ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ वेब कास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

इसके अलावे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जानकारी दी कि लोक सभा आम चुनाव सम्पन्न कराने के दृष्टिकोण से पूर्व में हीं सभी कोषांगों का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक कोषांग के लिए प्रभारी पदाधिकारी के साथ-साथ वरीय पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति कर डी गई है। पूर्व की तरह दिव्यांग व बुजूर्ग मतदाताओं को विभिन्न आवश्यक सुविधाओं मुहैया करायी जायेगी। साथ हीं जिले के सभी चेकपोस्टों पर सुरक्षा को लेकर आवश्यक इंतजाम किये गये हैं। आगे उपायुक्त ने प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू हो इनमें सभी प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिले मे शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त वातावरण मे निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतू भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन कर जिला प्रशासन का सहयोग करें।

प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि आचार संहिता लगने के पश्चात अब किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही अनुमति के बिना किसी की ज़मीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। वही मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं, वोटरों को शराब या पैसे बाँटने पर भी मनाही होती है।

इस दौरान उपायुक्त के साथ अपर उपायुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, सभी निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहें।

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