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September 17, 2026

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Satya ke saath !! sadev !!

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश, 23 मई के अपराह्न 05:00 बजे से 25 मई अपराह्न 05:00 बजे तक एवं 4 जून को रहेगा ड्राई डे (शुष्क दिवस)

# POLL DAY 25 MAY 2024

पूर्वी सिंहभूम जिला में 25 मई को मतदान दिवस निर्धारित है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकरी श्री अनन्य मित्तल द्नारा उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों के तहत, पूर्वी सिंहभूम जिला में दिनांक 23.05.2024 के अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 25.05.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक एवं मतगणना तिथि दिनांक 04.06.2024 को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिए गए अन्य दिशा- निर्देश निम्नवत हैं-

(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला दुकान में अथया किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहाँ स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।

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