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October 3, 2026

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गांधी जयंती पर सरायकेला जेल में गूंजा सत्य, अहिंसा और न्याय का संदेश

सरायकेला, 02 अक्टूबर 2026,
शुक्रवार (भाग्य सागर)

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा रामाशंकर सिंह,प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्षजिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला -खरसावां के मार्गदर्शन एवं तौसीफ मेराज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, के पर्यवेक्षण में गांधी जयंती के अवसर पर सरायकेला जेल परिसर में जेल अदालत-सह -चिकित्सा जांच शिविर-सह-कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।


कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, संघर्ष एवं उनके सत्य, अहिंसा, शांति और सत्याग्रह के आदर्शों से अवगत कराने के साथ-साथ उनके संवैधानिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी उपचार, नशा मुक्ति, पुनर्वास, सामाजिक पुनर्समावेशन एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DLSA सचिव तौसीफ मेराज, ने महात्मा गांधी के जीवन, संघर्ष, दृढ़ संकल्प, व्यक्तित्व एवं चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में सत्य, अहिंसा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध एवं सत्याग्रह को प्रमुख साधन बनाया। महात्मा गांधी द्वारा दिखाया गया सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी प्रासंगिक है। लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के लिए कानूनसम्मत, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक माध्यमों का सहारा ले सकता है।

उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बंदियों को समानता के अधिकार, कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण के संवैधानिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी और बताया कि संविधान नागरिकों को धर्म, नस्ल, जाति एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है।

कार्यक्रम के दौरान NALSA (DAWN) Scheme, 2025 पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बंदियों को नशे के दुष्परिणामों तथा नशा सेवन की रोकथाम, उपचार, परामर्श, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्समावेशन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।बंदियों को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने के लिए जागरूक किया गया।
कानूनी जागरूकता सत्र के दौरान DLSA सचिव द्वारा NALSA (SPRUHA) Scheme के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।योजना के उद्देश्यों, प्रावधानों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विधिक सेवाओं एवं सहायता के संबंध में बंदियों को जागरूक किया। उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या, मामले से संबंधित सहायता अथवा अपने अधिकारों के संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर वे संबंधित विधिक सेवा संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

जेल अदालत के दौरान बंदियों की ओर से सात आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से एक 23 वर्ष पुराने मामले का निष्पादन कार्यक्रम के दौरान किया गया। शेष आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया गया।
जेल अदालत में बंदियों को अपनी कानूनी समस्याओं एवं मामलों से संबंधित चिंताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने तथा विधिक सहायता एवं न्याय तक पहुंच प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।
कार्यक्रम के दौरान न्यायिक पदाधिकारियों, सहायक लोक अभियोजक एवं विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता दल के सदस्यों द्वारा महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया गया तथा महिला बंदियों से बातचीत की गई।महिला बंदियों को उपलब्ध विधिक सहायता एवं उनके अधिकारों के संबंध में भी जागरूक किया गया तथा उनकी समस्याओं को उचित माध्यम से समाधान हेतु संज्ञान में लिया गया।


कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। चिकित्सा दल का नेतृत्व धर्मेश्वर महाली, चिकित्सा पदाधिकारी एवं अभिमन्यु महतो, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया गया।बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर जेल में निरुद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के महत्व पर भी बल दिया गया।

कार्यक्रम में अनामिका किस्कू, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-III -सह-न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सरायकेला; देव प्रताप तिवारी, सहायक लोक अभियोजक, सरायकेला; दिलीप कुमार शॉ, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सरायकेला; सुनीत कर्मकार, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सरायकेला; अंबिका चरण पाणि, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सरायकेला तथा विजय कुमार महतो, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सरायकेला सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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