जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला के मध्यस्थता केन्द्र में पी आर ई लिटिगेशन मामले का समाधान
सरायकेला : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सराईकेला के मध्यस्थता केंद्र में एक PRE लिटिगेशन मामले में मध्यस्थता के माध्यम से एक परिवार टूटने से बच गया।

ज्ञात हो कि दिसम्बर 2024 माह में हुए एम्पोवेर्मेंट कैम्प के दौरान एक महिला का आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पी एल भी द्वारा लेकर कार्यालय में दिया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तौसीफ मेराज ने उक्त मामले में श्री राम गोविंद मिश्रा को मध्यस्थता करने को कहा। महिला का आरोप था कि उनके पति जो कि सुदूर सुरक्षा बल में पोस्टेड हैं उनसे तालमेल नही है और दोनों बेटियों के साथ एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं।

मध्यस्थता केंद्र में लगातार प्रयास से मामले को सुलझा लिया गया। अब परिवार एकजुट होकर रहने को तैयार है जिससे एक टूटने के कगार पे घर को बसाया गया। सचिव तौसिफ मेराज ने कहा कि यह मामला मध्यस्थता की शक्ति को दर्शाता है, की मध्यस्थता द्वारा लगातार प्रयास से जटिल लग रहे पारिवारिक विवाद को आज सुलझा लिया गया।
