दो आरोपियों को आजीवन कारावास दिया सरायकेला कोर्ट ने
सरायकेला : आरोपी पति शिबा पुष्टि और सास शुब्रा केसी पुष्टि को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
आज सरायकेला के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत ने दहेज के लिए हत्या के दोनों आरोपियों को सजा सुना दी |, न्यायधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत उक्त दोनों आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.
- Seraikela: Accused husband Shiba Pushti
and mother-in-law Shubra KC Pushti have been
sentenced to rigorous life imprisonment Today, the court of Seraikela’s Additional
Sessions Judge II Kankan Pattadaar sentenced
both the accused of dowry murder. 10 thousand
fine has been sentenced.
