लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए जारी ‘‘प्राधिकार पत्र‘‘ धारक सभी मीडिया कर्मी अपने कर्तव्य पर रहते हुए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

कैसे प्राप्त करें पोस्टल बैलेट
मीडिया कर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है।
फॉर्म कहां और कैसे करें जमा
चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से कब करना है मतदान।
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं। उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। पोस्टल बैलेट केन्द्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया जायेगा, जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करना होगा।
