कुचाई में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत बैठक आयोजित
कुचाई प्रखंड सभागार में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत सीएचसी प्रभारी डॉ सुजीत मुर्मू अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मुख्य तौर पर सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, सिगरेट तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबंध, विद्यालय के 100 गज में किसी तरह के तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध व cotpa–2003 अधिनियम को ना मानने पर दंड और जुर्माना की जानकारी दी गई।

मौके पर प्रखंड प्रमुख गुड्डी देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम, उप प्रमुख सुखदेव सरदार, भरत सिंह मुंडा, समेत सभी पंचायत समिति के सदस्य आदि उपस्थित थे।
