Categories

September 17, 2026

INDIA FIRST NEWS

Satya ke saath !! sadev !!

जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

नीमडीह : सराइकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडीह प्रखंड के उत्क्रमित प्रार्थमिक विद्यालय लायाडीह में झालसा के निर्देशानुसार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में पीएलवी शुभंकर महतो ने जानकारी देते हुए कहा 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्ये में नही लगाया जा सकता । क्योंकि वे नाजुक तथा कमजोर होते हैं । कोई भी व्यक्ति जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है

 

उसमें काम कराता है तो उसे तीन महीने और अधिक से अधिक एक वर्ष की जेल हो सकती है। दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है , तो उसे 6 महीने और अधिक से अधिक दो वर्ष जेल हो सकती है | इसके अतिरिक्त पीएलवी ने मन का मिला पखवाड़ा अभियान को लेकर जानकारी दी । इस अवसर पर सुमित्रा दास , बासन्ती सिंह सरदार , आशा वाला सिंह उपस्थित हुए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *