पेसा नियमावली कानून पर खासमहाल डीआरडीओ भवन में परिचर्चा आयोजित, आदिवासी समुदाय के बीच फैले भ्रम को दूर करना उद्देश्य
झारखंड सरकार के पंचायती राज्य विभाग के द्वारा पेसा नियमावली कानून पर खासमहाल डीआरडीओ भवन में एक परिचर्चा आयोजित किया गया। जिसमें पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला के ग्राम प्रधान माझी बाबा,और ग्रामीण उपस्थित हुए।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र, पेसा एक्ट और जेपीआरए विवाद व समाधान पर एक दिवसीय परिचर्चा हुई। आयोजन सोमवार को मोरहाबादी स्थित हॉल में आदिवासी समन्वय समिति ने किया। उद्देश्य था कि पेसा नियमावली से संबंधित आदिवासी समुदाय के बीच फैले भ्रम को दूर करना। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष विजय कुजूर ने जेपीआरए 2001 के तहत जो नियमावली बनाई गई है, उसके समर्थन में अपनी बातें रखी।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमावली को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे समुदाय को ताकत मिलेगी। जो विवाद है, उन्हें भविष्य में सुधारने की योजना बनाई जा सकती है। कहा कि ग्रामसभा जमीन अधिग्रहण से पूर्व निर्णय ले सकेगी और विभाग द्वारा निर्मित पूरी नियमावली आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
