सरायकेला: शिक्षिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, लगा जुर्माना… पढ़े पूरी खबर
सरायकेला।जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खपरसाई के शिक्षिका सुकरू हेस्सा की गला काटकर हत्या के मामले में आरोपी हरि हेंब्रम को जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई है, जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

सरायकेला खरसावां जिले का यह चर्चित मामला रही है।तीन जुलाई 2018 को प्राथमिक विद्यालय खापरसाई स्कूल के सामने ही शिक्षिका सुकरू हेस्सा को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी हरि हेंब्रम ने शिक्षिका के सर को हाथ में पड़कर लगभग दो-तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को डरता रहा ,इस दौरान आरोपी तलवार भी बज रहा था जिसके कारण पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया था।
Seraikela: Life imprisonment to the accused of murder of a teacher
