विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
नीमडीह प्रखंड अंतर्गत शिव मंदिर प्रांगण हेबेन में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला व अनुमण्डलीय विधिक सेवा समिति चाण्डिल की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में पीएलवी शुभंकर महतो ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अधिनियम मानसिक रूप से बीमार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया । कोई भी व्यक्ति जो किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी मानसिक रोग के बीमार व्यक्ति को भर्ती करता है , बन्दी रखता है तो उसे अधिकतम 2 साल तक की जेल या 1000 रु के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त पीएलवी ने कहा कि प्राधिकार द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । शिविर में कानूनी पुस्तिका व पर्ची का वितरण किया गया । इस अवसवर पर कार्तिक हेम्ब्रम , जयंती बेसरा , संजु टुडू उपस्थित हुए ।
